DAILY CURRENT AFFAIRS IAS हिन्दी | UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा –9th September 2024

  • IASbaba
  • September 10, 2024
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IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

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(PRELIMS & MAINS Focus)


 

चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FORUM FOR CHINA-AFRICA COOPERATION -FOCAC)

पाठ्यक्रम

  • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षावर्तमान घटनाक्रम

प्रसंग : पिछले सप्ताह चीन – अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) शिखर सम्मेलन में बीजिंग में, चीन ने कई अफ्रीकी देशों द्वारा मांगी गई ऋण राहत प्रदान करने में कम रुचि दिखाई।

पृष्ठभूमि: –

  • वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) की भूमिका वर्ष 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के प्रारंभ होने के बाद और भी बढ़ गई।

चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) के बारे में

  • चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) एक बहुपक्षीय मंच है जिसकी स्थापना चीन और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

सदस्य देश:

  • FOCAC में चीन और 53 अफ्रीकी देश शामिल हैं (इस्वातिनी को छोड़कर सभी अफ्रीकी देश, जो ताइवान को मान्यता देता है)। इसमें अफ्रीकी संघ (AU) भी शामिल है।

उद्देश्य:

  • आर्थिक सहयोग: व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाना।
  • सहायता और विकास: चीन अफ्रीकी देशों को ऋण, सहायता और विकास सहायता प्रदान करता है।
  • राजनीतिक सहयोग: एफओसीएसी वैश्विक शासन के मुद्दों पर बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
  • सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: चीन और अफ्रीका के बीच छात्र आदान-प्रदान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी समझ को बढ़ावा देना।
  • शांति और सुरक्षा: शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अफ्रीकी प्रयासों का समर्थन करना, जिसमें चीन संघर्ष क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और सैन्य सहयोग प्रदान करना शामिल है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ:

  • चीन ने अफ्रीका में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और अन्य देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए FOCAC का उपयोग करने का प्रयास किया है।
  • ऋण जाल कूटनीति: आलोचकों का तर्क है कि अफ्रीकी देशों को दिए गए चीनी ऋण से ऋण निर्भरता बढ़ सकती है, साथ ही चिंता यह भी है कि कुछ अफ्रीकी देशों को चीनी ऋण चुकाने में कठिनाई हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख परिसंपत्तियों पर नियंत्रण खो सकता है।
  • श्रम और पर्यावरण संबंधी चिंताएं: निर्माण परियोजनाओं के लिए स्थानीय अफ्रीकी श्रमिकों को काम पर रखने के बजाय चीनी श्रमिकों के उपयोग के बारे में चिंताएं रही हैं, साथ ही कुछ चीनी नेतृत्व वाली परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित मुद्दे भी हैं।
  • पारदर्शिता का अभाव: कुछ पर्यवेक्षकों ने चीनी ऋण और समझौतों की शर्तों में पारदर्शिता के अभाव की आलोचना की है, जिससे FOCAC से संबंधित परियोजनाओं में प्रशासन और जवाबदेही के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

स्रोत: Reuters


उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल (पीएम-श्री) ( PRADHAN MANTRI SCHOOLS FOR RISING INDIA (PM-SHRI))

पाठ्यक्रम

  • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षावर्तमान घटनाक्रम

संदर्भ: पंजाब के बाद, दिल्ली की आप सरकार भी वित्तीय दबाव के आगे झुक गई है और राजधानी में प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गई है।

पृष्ठभूमि: –

  • शिक्षा मंत्रालय ने तीन विपक्षी शासित राज्यों – दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल – को पीएम-श्री योजना में भाग लेने की अनिच्छा के कारण प्रमुख स्कूली शिक्षा कार्यक्रम, समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत धनराशि देना बंद कर दिया था।

पीएम-श्री योजना के बारे में

  • पीएम श्री योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।
  • इसका उद्देश्य 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना है, जिनकी देखरेख केंद्र सरकार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, स्थानीय निकाय, साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) द्वारा की जाएगी।
  • इन स्कूलों का उद्देश्य प्रत्येक छात्र के लिए समावेशी और स्वागतपूर्ण माहौल बनाना, उनकी भलाई सुनिश्चित करना तथा सुरक्षित और समृद्ध शिक्षण वातावरण प्रदान करना है।
  • इसका लक्ष्य विविध प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना तथा सभी छात्रों के लिए अच्छे भौतिक बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
  • ये स्कूल न केवल संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से सुसज्जित समग्र और सर्वांगीण व्यक्ति तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।
  • इन विद्यालयों में अपनाई जाने वाली शिक्षा पद्धति अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, खेल/खिलौना-आधारित (विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में), जांच-संचालित, खोज-उन्मुख, शिक्षार्थी-केंद्रित, चर्चा-आधारित, लचीली और आनंददायक होगी।
  • हर कक्षा में हर बच्चे के सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सभी स्तरों पर मूल्यांकन वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन की स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होगा और योग्यता-आधारित होगा।
  • पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने में मदद करेंगे और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरेंगे।

वर्तमान मुद्दा

  • राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री मोदी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।
  • पांच राज्यों – तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल – ने अभी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जबकि तमिलनाडु और केरल ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने पहले इनकार कर दिया था, जिसके कारण केंद्र ने उनके एसएसए फंड को रोक दिया था।
  • आप शासित पंजाब और दिल्ली ने पीएम-श्री योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए कहा कि उनके पास भी इसी तरह की योजनाएं हैं, जिन्हें दिल्ली में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस और पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस कहा जाता है। दोनों को ही एसएसए फंड के करोड़ों रुपये नहीं मिले हैं।
  • पंजाब सबसे पहले 26 जुलाई को इस गतिरोध को समाप्त करने वाला राज्य था, जब पंजाब के शिक्षा सचिव ने केंद्रीय शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर राज्य में इस योजना को लागू करने की इच्छा व्यक्त की।
  • 2 सितंबर को दिल्ली भी नरम पड़ गई। उसके सचिव (शिक्षा) ने पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली में पीएम-श्री स्कूल खोलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में दिल्ली की रुचि है।
  • इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल अब एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगा रहा है। राज्य अपने स्कूलों के नाम के आगे ‘पीएम-श्री’ लगाने का विरोध कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि यह इसकी लागत का 40% वहन करता है।

स्रोत: Indian Express


भारत का इस्पात क्षेत्र (INDIA’S STEEL SECTOR)

पाठ्यक्रम

  • मुख्य परीक्षा : जीएस 3

संदर्भ: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में इस्पात उद्योग से 2034 तक 500 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखने को कहा।

पृष्ठभूमि:

  • भारत में इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, जब 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुई थी, जो एशिया का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था। स्वतंत्रता के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की स्थापना के साथ इस क्षेत्र का विकास हुआ। 1990 के दशक के उदारीकरण के बाद से, निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण निवेश हुआ है।

भारत की वैश्विक स्थिति:

  • भारत, चीन के बाद विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
  • हाल के वर्षों में, भारत का इस्पात उत्पादन 120 मिलियन टन प्रति वर्ष (2022) से अधिक हो गया है।

उद्योग की संरचना और क्षमता:

  • एकीकृत इस्पात संयंत्र (आईएसपी): ये बड़े इस्पात संयंत्र हैं जो ब्लास्ट फर्नेस और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) का उपयोग करके लौह अयस्क से इस्पात का उत्पादन करते हैं। आईएसपी में आम तौर पर कच्चे माल के प्रसंस्करण से लेकर तैयार इस्पात उत्पादों तक का पूरा संचालन होता है। प्रमुख आईएसपी में सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल शामिल हैं।
  • मिनी स्टील प्लांट: ये छोटे प्लांट हैं जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) या इंडक्शन फर्नेस (IF) में स्क्रैप मेटल को रिसाइकिल करके स्टील का उत्पादन करते हैं। मिनी स्टील प्लांट निर्माण और स्थानीय बाजारों में इस्तेमाल होने वाले लंबे स्टील उत्पादों की मांग को पूरा करते हैं।

अर्थव्यवस्था में योगदान:

  • जीडीपी में योगदान: स्टील सेक्टर भारत के जीडीपी में लगभग 2% से 3% का योगदान देता है। यह एक प्रमुख उद्योग है जिसका निर्माण, विनिर्माण और परिवहन जैसे अन्य क्षेत्रों पर गुणक प्रभाव पड़ता है।
  • रोजगार: यह क्षेत्र लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, जिनमें कच्चे माल के निष्कर्षण, इस्पात उत्पादन और डाउनस्ट्रीम उद्योगों में लगे लोग भी शामिल हैं।
  • निर्यात: भारत स्टील का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, जिसके प्रमुख बाजार यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। भारत कुछ खास किस्म के स्टील का आयात भी करता है, खास तौर पर विशेष स्टील का, जिसका घरेलू उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता।

हालिया रुझान और विकास:

  • क्षमता में वृद्धि: राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुसार, हाल के वर्षों में भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और देश का लक्ष्य 2030 तक 300 मिलियन टन की क्षमता तक पहुंचना है।
  • राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017: इस नीति का उद्देश्य घरेलू इस्पात उद्योग को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। लक्ष्यों में 2030-31 तक प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को 160 किलोग्राम तक बढ़ाना (वर्तमान में लगभग 74 किलोग्राम से), भारत को इस्पात उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना और पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है।
  • बुनियादी ढांचे को बढ़ावा: भारत सरकार द्वारा सड़क, रेलवे, हवाईअड्डे और स्मार्ट शहरों सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से इस्पात की मांग में वृद्धि हुई है।
  • जैसे-जैसे पर्यावरण अनुकूल और कम कार्बन वाले इस्पात की वैश्विक मांग बढ़ रही है, भारतीय इस्पात निर्माता हाइड्रोजन आधारित इस्पात निर्माण, उत्सर्जन में कमी लाने और स्क्रैप धातु के उपयोग को बढ़ाने सहित हरित इस्पात उत्पादन विधियों की खोज कर रहे हैं।

चुनौतियाँ:

  • कच्चे माल की आपूर्ति: यद्यपि भारत में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी यह आयातित कोकिंग कोयले पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
  • पर्यावरण संबंधी चिंताएं: इस्पात उत्पादन में ऊर्जा की अधिक खपत होती है तथा इससे काफी उत्सर्जन होता है, जिसके कारण स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने का दबाव बढ़ता है।
  • प्रतिस्पर्धा: भारतीय इस्पात निर्माताओं को वैश्विक उत्पादकों, विशेषकर चीनी इस्पात निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो वैश्विक बाजार पर हावी हैं।

स्रोत: Business Standard


लोक लेखा समिति (PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE -PAC)

पाठ्यक्रम

  • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा : राजनीति

प्रसंग: लोक लेखा समिति (पीएसी) संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित नियामक निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए तैयार है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) शामिल हैं।

पृष्ठभूमि: –

  • समीक्षा में इन निकायों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में उनकी प्रभावशीलता और दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में

  • लोक लेखा समिति (पीएसी) तीन वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है, अन्य दो प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं।
  • संसदीय समितियां अपना अधिकार अनुच्छेद 105 (संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों पर) और अनुच्छेद 118 (संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार) से प्राप्त करती हैं।

स्थापना:

  • लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद की गई थी, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
  • लोक लेखा समिति का गठन अब हर वर्ष लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के अंतर्गत किया जाता है।

नियुक्ति:

  • समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
  • यह ध्यान देने योग्य बात है कि समिति एक कार्यकारी निकाय नहीं है, इसलिए वह केवल सलाहकारी प्रकृति के निर्णय ही ले सकती है।
  • वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा निर्वाचित 7 सदस्य) तथा इनका कार्यकाल केवल एक वर्ष का है।
  • कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति (PAC) का सदस्य नहीं हो सकता। यह नियम सुनिश्चित करता है कि PAC सरकार की जांच में स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे।

पीएसी के प्रमुख कार्य:

  • विनियोग खातों की जांच करना: सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए संसद द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले खातों की समीक्षा करना।
  • लेखापरीक्षा रिपोर्ट: सरकार के व्यय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की जांच करता है। राजस्व प्राप्तियों, सरकारी व्यय और स्वायत्त निकायों के खातों पर विभिन्न लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी जांच करता है।
  • वित्तीय निरीक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए। साथ ही, स्वीकृत बजट से किसी भी अनियमितता या विचलन की भी जांच करता है।
  • बचत और अधिकता की समीक्षा: गलत अनुमान या प्रक्रियागत दोषों से उत्पन्न बचत की जांच करता है। यह स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की जांच करता है।
  • जवाबदेही: सरकारी विभागों को उनके वित्तीय संचालन के लिए जवाबदेह बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यय संसद द्वारा अनुमोदित “मांग के दायरे” के भीतर किया जाए।
  • सिफारिशें: वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही में सुधार के लिए सिफारिशें करता है। यह किसी भी चिह्नित किए गए मुद्दे या अनियमितताओं को सुधारने के उपाय सुझाता है।

स्रोत: The Hindu


भारत - सिंगापुर द्विपक्षीय संबंध (INDIA – SINGAPORE BILITERAL RELATIONS)

पाठ्यक्रम

  • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा: वर्तमान घटनाक्रम

संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और चर्चा करने के लिए अपने सिंगापुर के समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात की।

पृष्ठभूमि: –

  • दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो उनके सहयोग की गहराई और विस्तार को प्रतिबिंबित करेगा।

मुख्य बिंदु

  • सिंगापुर, सामुद्रिक दक्षिणपूर्व एशिया में एक द्वीप देश और नगर-राज्य है।
  • यह भूमध्य रेखा से लगभग एक डिग्री अक्षांश पर उत्तर में, मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर, पश्चिम में मलक्का जलडमरूमध्य, दक्षिण में सिंगापुर जलडमरूमध्य तथा इंडोनेशिया में रिआउ द्वीप समूह, पूर्व में दक्षिण चीन सागर, तथा उत्तर में मलेशिया में जोहोर राज्य के साथ जोहोर जलडमरूमध्य से घिरा हुआ है।
  • भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुए हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

  • औपनिवेशिक युग: यह रिश्ता 1819 से शुरू होता है जब सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर में एक व्यापारिक स्टेशन की स्थापना की थी। 1867 तक सिंगापुर पर कोलकाता से शासन किया जाता था।
  • स्वतंत्रता के बाद: दोनों देशों ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही नियमित राजनीतिक सहभागिता और सहयोग के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं।

आर्थिक संबंध

  • व्यापार: सिंगापुर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसके साथ व्यापार की मात्रा काफी अधिक है। 2005 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया है।
  • एफडीआई: सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का सबसे बड़ा स्रोत है, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

सामरिक एवं रक्षा सहयोग

  • सामरिक साझेदारी: 2015 में भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी तक बढ़ाया तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया।
  • रक्षा: दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं तथा उनके बीच मजबूत रक्षा संबंध हैं, जो समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-निरोध पर केंद्रित हैं।

नव गतिविधि

  • व्यापक रणनीतिक साझेदारी: हाल ही में, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाया गया।
  • हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन: नवीनतम द्विपक्षीय बैठक के दौरान, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, अर्धचालकों, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में चार समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंध

  • सांस्कृतिक आदान-प्रदान: सिंगापुर में भारत के तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र का आगामी उद्घाटन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है।
  • प्रवासी: सिंगापुर में एक महत्वपूर्ण भारतीय समुदाय रहता है, जो जीवंत सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान में योगदान देता है।

भू-राजनीतिक महत्व

  • हिंद-प्रशांत क्षेत्र: दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं, तथा दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता के महत्व पर बल देते हैं।
  • आसियान संबंध: सिंगापुर आसियान का एक प्रमुख सदस्य है और आसियान के साथ भारत का जुड़ाव उसकी एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण है।

स्रोत: Indian Express


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NATIONAL FOOD SECURITY ACT - NFSA), 2013

पाठ्यक्रम

  • प्रारंभिक परीक्षा: वर्तमान घटनाक्रम

संदर्भ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 ने भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं।

पृष्ठभूमि: –

  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भारत के खाद्य सुरक्षा ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के बारे में

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य

  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा: एनएफएसए का उद्देश्य किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
  • मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण: इसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित जीवन के विभिन्न चरणों को शामिल किया गया है।

कवरेज

  • ग्रामीण और शहरी आबादी: यह अधिनियम ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को कवर करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आबादी के एक बड़े हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त हों।
  • प्राथमिकता वाले परिवार और अंत्योदय अन्न योजना (AAY): लाभार्थियों को प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) और AAY परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। PHH को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, जबकि AAY परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज मिलता है।

पात्रता

  • सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न: खाद्यान्न अत्यधिक सब्सिडीयुक्त कीमतों पर उपलब्ध कराए जाते हैं: जैसे चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, तथा मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम।
  • पोषण सहायता: गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें मातृत्व लाभ और पौष्टिक भोजन शामिल हैं।

कार्यान्वयन

  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस): एनएफएसए को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरित करना है।
  • भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदता है। FCI खाद्यान्नों का भंडारण करता है और उन्हें विभिन्न राज्यों में पहुंचाता है। राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के नेटवर्क के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरित करती हैं
  • शिकायत निवारण: अधिनियम शिकायतों के समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है।

महत्व

  • कानूनी अधिकार: एनएफएसए मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को कानूनी अधिकारों में परिवर्तित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।
  • पारदर्शिता और जवाबदेही: राशन कार्डों का डिजिटलीकरण और खाद्यान्न वितरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसे उपाय पारदर्शिता बढ़ाते हैं और भ्रष्टाचार को कम करते हैं।

स्रोत: Hindu


Practice MCQs

Daily Practice MCQs

Q1.) लोक लेखा समिति (PAC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. पीएसी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की सरकारी व्यय संबंधी रिपोर्टों की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धनराशि का उपयोग अपेक्षित रूप से किया जा रहा है।
  2. समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
  3. कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 3
  3. केवल 2 और 3
  4. 1,2 और 3

Q2.) निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

  1. मलेशिया
  2. इंडोनेशिया
  3. लाओस
  4. थाईलैंड

उपर्युक्त देशों में से कितने देश सिंगापुर के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. केवल तीन
  4. सभी चार

Q3.) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. एनएफएसए का उद्देश्य किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
  2. इसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित जीवन के विभिन्न चरणों को शामिल किया गया है।
  3. एनएफएसए को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरित करना है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य नहीं हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. तीनों
  4. कोई नहीं

Comment the answers to the above questions in the comment section below!!

ANSWERS FOR ’  9th September 2024 – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs


ANSWERS FOR   7th September – Daily Practice MCQs

Answers- Daily Practice MCQs

Q.1) –  b

Q.2) – a

Q.3) – a

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