DAILY CURRENT AFFAIRS IAS हिन्दी | UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा –17th September 2024

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  • September 18, 2024
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IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
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(PRELIMS & MAINS Focus)


 

टाइफून यागी (TYPHOON YAGI)

पाठ्यक्रम

  • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – भूगोल

प्रसंग : दक्षिण-पूर्व एशिया में लाखों लोग तूफान यागी के कारण होने वाली मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे हैं। यागी इस वर्ष एशिया का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और हरीकेन बेरिल के बाद इस वर्ष विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है।

पृष्ठभूमि: –

  • यद्यपि तूफान यागी ने फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड सहित कई देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन इसका सबसे अधिक असर वियतनाम पर पड़ा है, जहां मरने वालों की संख्या लगभग 233 है।

मुख्य बिंदु

  • उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल पर बनते हैं। जब समुद्र की सतह से गर्म, नम हवा ऊपर की ओर उठती है, तो नीचे एक निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। उच्च वायुदाब वाले आस-पास के क्षेत्रों से हवा इस निम्न दबाव वाले क्षेत्र में आती है, और अंततः ऊपर उठती है।
  • जैसे-जैसे गर्म, नम हवा ऊपर उठती है, वह ठंडी होती जाती है और हवा में मौजूद पानी बादल और गरज के साथ बारिश का रूप ले लेता है। बादलों और हवाओं की यह पूरी प्रणाली समुद्र की ऊष्मा और उसकी सतह से वाष्पित होने वाले पानी का उपयोग करके सामर्थ्य और गति प्राप्त करती है।
  • टाइफून यागी 1 सितंबर को पश्चिमी फिलीपीन सागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में शुरू हुआ। अगले दिन यह फिलीपींस में पहुंचा और कमजोर पड़ने लगा।
  • हालांकि, दक्षिण चीन सागर में असामान्य रूप से गर्म पानी के कारण, तूफान फिर से तीव्र हो गया। 4 सितंबर तक, यह श्रेणी 3 हवाओं के साथ एक मजबूत तूफान में बदल गया।
  • अगले दिन यह श्रेणी 5 का तूफान बन गया, जिसकी अधिकतम गति 260 किमी प्रति घंटा थी।
  • उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी इसकी निरंतर हवा की गति से निर्धारित होती है, जिसे सैफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल द्वारा मापा जाता है। इसे पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – श्रेणी 1 से श्रेणी 5 तक। जबकि श्रेणी 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात 119 से 153 किमी प्रति घंटे की हवाएँ लाते हैं, श्रेणी 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो सबसे शक्तिशाली होते हैं, 252 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की हवाएँ लाते हैं। श्रेणी 3 और उससे अधिक तक पहुँचने वाले तूफानों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाने की उनकी क्षमता के कारण प्रमुख उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जाता है।

अतिरिक्त जानकारी: हरिकेन और टाइफून में क्या अंतर है?

  • हरीकेन और टाइफून एक ही मौसम संबंधी घटना: उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं।
  • उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा बादलों और गरज के साथ आने वाले तूफानों की एक घूमती हुई, संगठित प्रणाली का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल से उत्पन्न होती है और जिसमें बंद, निम्न-स्तरीय परिसंचरण होता है।
  • सबसे कमज़ोर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय अवसाद कहा जाता है। यदि कोई अवसाद इतना तीव्र हो जाता है कि उसकी अधिकतम निरंतर हवाएँ 63 किमी प्रति घंटे तक पहुँच जाती हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय तूफान बन जाता है। जब कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात 119 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की अधिकतम निरंतर हवाओं तक पहुँच जाता है, तो उसे हरीकेन, टाइफून या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि विश्व में तूफान कहाँ से उत्पन्न होता है।
  • उत्तरी अटलांटिक, मध्य उत्तरी प्रशांत और पूर्वी उत्तरी प्रशांत में हरिकेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर-पश्चिमी प्रशांत में इसी तरह की गड़बड़ी को टाइफून कहा जाता है।
  • इस बीच, दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में, मौसम प्रणाली से जुड़ी वायवीय गति के लिए, सामान्य शब्द उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उपयोग किया जाता है।

स्रोत: Indian Express


कॉमन्स और कॉमन्स की त्रासदी (COMMONS AND TRAGEDY OF COMMONS)

पाठ्यक्रम

  • मुख्य परीक्षा – पर्यावरण

संदर्भ: दिल्ली में हाल ही में वन, सामुदायिक भूमि और झीलों या नदियों जैसे जल निकायों जैसे सामान्य संसाधनों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रशासन पर अपनी तरह का पहला संवाद आयोजित किया गया, जिन्हें आमतौर पर कॉमन्स के रूप में संदर्भित किया गया है।

पृष्ठभूमि: –

  • ऐसा अनुमान है कि भारत का लगभग एक-चौथाई भूभाग, अर्थात लगभग 205 मिलियन एकड़, कॉमन्स है।

मुख्य बिंदु

  • कॉमन्स एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन संसाधनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति या समूह या सरकार के स्वामित्व में नहीं होते हैं, बल्कि पूरे समुदाय के होते हैं और उनके द्वारा साझा किए जाते हैं। जंगल, स्थानीय तालाब, चरागाह भूमि, नदियाँ, पवित्र स्थल, पार्क और झीलें सभी कॉमन्स हैं।
  • कॉमन्स अमूर्त भी हो सकते हैं। भाषा, लोक कला या नृत्य, स्थानीय रीति-रिवाज और पारंपरिक ज्ञान सभी साझा संसाधन हैं, और इसलिए वे कॉमन्स हैं।
  • डिजिटल युग में, अधिकांश इंटरनेट और ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर कॉमन्स हैं। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाले डिजिटल संसाधनों का उपयोग सभी द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए।
  • अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ध्रुवीय क्षेत्र, आर्कटिक और अंटार्कटिका को वैश्विक कॉमन्स माना जाता है। किसी भी देश को इन क्षेत्रों का स्वामित्व लेने की अनुमति नहीं है, भले ही हर कोई उन्हें कुछ गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकता है। बाहरी अंतरिक्ष, चंद्रमा और अन्य ग्रह निकाय भी वैश्विक कॉमन्स हैं।
  • कॉमन्स कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। वे कई तरह की पारिस्थितिक और अन्य सेवाएँ प्रदान करते हैं जो पूरे समुदाय के लिए फायदेमंद हैं।
  • चूंकि ये संसाधन सभी के लिए सुलभ हैं, इसलिए इनके अत्यधिक दोहन और क्षति का खतरा अधिक है। चूंकि कॉमन्स का स्वामित्व किसी के पास नहीं है, इसलिए रखरखाव और बनाए रखने की जिम्मेदारी अक्सर एक समस्या बन जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण कॉमन्स पर भी तनाव बढ़ गया है।
  • कॉमन्स को प्रबंधित करने के लिए संदर्भ के आधार पर विभिन्न प्रकार के शासन तंत्र विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए, ध्रुवीय क्षेत्रों, बाहरी अंतरिक्ष और उच्च समुद्रों के उपयोग और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं।
  • भारत में, 2006 के वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) को साझा वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक अच्छा मॉडल माना जाता है।

अतिरिक्त जानकारी: कॉमन्स की त्रासदी क्या है?

  • कॉमन्स की त्रासदी से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें सार्वजनिक संसाधन तक पहुंच रखने वाले व्यक्ति – जिन्हें कॉमन भी कहा जाता है – अपने हित में कार्य करते हैं और ऐसा करने में, अंततः संसाधन को नष्ट कर देते हैं।
  • इस आर्थिक सिद्धांत की संकल्पना 1833 में ब्रिटिश लेखक विलियम फोर्स्टर लॉयड ने की थी। 1968 में, “कॉमन्स की त्रासदी” शब्द का पहली बार गैरेट हार्डिन ने साइंस मैगज़ीन में इस्तेमाल किया था।
  • यह सिद्धांत व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति को समझाता है, भले ही इसका दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव क्यों न पड़े। कुछ मामलों में, किसी व्यक्ति का यह विश्वास कि दूसरे लोग समूह के सर्वोत्तम हित में कार्य नहीं करेंगे, उसे स्वार्थी व्यवहार को उचित ठहराने के लिए प्रेरित कर सकता है।

स्रोत: Indian Express


आपातकालीन प्रावधान और केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव (EMERGENCY PROVISIONS AND THE IMPACT ON CENTRE-STATE RELATIONS)

पाठ्यक्रम

  • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – राजनीति

प्रसंग: मणिपुर में हाल ही में फिर से भड़की हिंसा की घटना ने एक बार फिर केंद्र-राज्य संबंधों और केंद्र द्वारा आपातकालीन प्रावधानों के उपयोग पर चर्चा को जन्म दे दिया है।

पृष्ठभूमि:

  • निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा; पुलिस शस्त्रागार से गोला-बारूद की लूट; नागरिकों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमलों को कानून और व्यवस्था के सामान्य उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता।

मुख्य बिंदु

  • भारत एक संघ के रूप में कार्य करता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची उनके बीच शक्तियों का वितरण करती है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

आपातकालीन प्रावधान:

  • आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में पाए जाते हैं।
  • अनुच्छेद 355 और 356 मुख्यतः इस भाग के अंतर्गत राज्य में सरकार के मामलों से संबंधित हैं।
  • अनुच्छेद 355 केंद्र को राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने तथा यह सुनिश्चित करने का दायित्व देता है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें।
  • अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप काम करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में भी इसी तरह की संघीय भूमिकाएँ मौजूद हैं, लेकिन उनमें राज्य सरकारों को हटाने के प्रावधान नहीं हैं।
  • बी.आर. अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 355 यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र केवल संवैधानिक कर्तव्य के तहत हस्तक्षेप करेगा, तथा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकेगा।

न्यायिक व्याख्याएं:

  • डॉ. अंबेडकर को उम्मीद थी कि अनुच्छेद 355 और 356 निष्क्रिय रहेंगे, लेकिन अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग राज्य सरकारों को हटाने के लिए पहले भी किया जा चुका है। एसआर बोम्मई मामले (1994) के बाद यह बदल गया। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 356 को केवल संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में ही लगाया जाना चाहिए, न कि कानून और व्यवस्था के सामान्य टूटने की स्थिति में। इसने यह भी माना कि राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है और राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
  • दूसरी ओर, नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स (1998) और सर्बानंद सोनोवाल (2005) जैसे मामलों में अनुच्छेद 355 का दायरा व्यापक हो गया है, जिससे केंद्र को राज्यों की सुरक्षा और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में अधिक छूट मिल गई है।

आयोग की सिफ़ारिशें:

  • सरकारिया आयोग (1987), राष्ट्रीय आयोग (2002) और पुंछी आयोग (2010) सहित कई आयोगों ने सिफारिश की है कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल गंभीर संकटों में ही अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 355 केंद्र को संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कार्य करने का कर्तव्य और शक्ति दोनों प्रदान करता है।

वर्तमान प्रासंगिकता (मणिपुर का उदाहरण):

  • मणिपुर हिंसा जैसी स्थितियों में, नागरिक हमलों और पुलिस के हथियारों की लूट सहित कानून और व्यवस्था का टूटना, सामान्य अशांति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जबकि राजनीतिक लाभ के कारण अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल नहीं किया गया है, अनुच्छेद 355 के तहत सभी कार्रवाइयों को व्यवस्था बहाल करने के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

स्रोत: The Hindu


पलामू टाइगर रिजर्व (PALAMAU TIGER RESERVE)

पाठ्यक्रम

  • प्रारंभिक परीक्षा – पर्यावरण

प्रसंग: पलामू टाइगर रिजर्व के वन अधिकारियों ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को सूचित किया है कि नक्सली उग्रवाद रिजर्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

पृष्ठभूमि: –

  • पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर वामपंथी उग्रवाद और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही ने शिकार की उपलब्धता को कम कर दिया है, जिसके कारण बाघ पड़ोसी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर चले गए हैं। 1990 के दशक से ही रिजर्व को उग्रवाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तब से कर्मचारियों की भर्ती लंबित है, जिसमें वन रक्षकों सहित 60% से अधिक पद खाली हैं।

पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में

  • स्थान: झारखंड के लातेहार जिले में स्थित यह झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य है।
  • यह रिजर्व लगभग 1,129.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र भी शामिल है।
  • स्थापना: यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में स्थापित पहले नौ बाघ अभयारण्यों में से एक था।
  • भूगोल: यह रिजर्व छोटा नागपुर पठार के भीतर स्थित है और शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय वनों सहित अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
  • पलामू टाइगर रिजर्व वर्षा-छाया प्रभाव के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होती है।
  • जीव-जंतु: प्रमुख प्रजातियां बाघ, हाथी, तेंदुए, ग्रे वुल्फ, गौर, स्लोथ भालू, चार सींग वाले मृग, भारतीय रतल, भारतीय ऊदबिलाव और भारतीय पैंगोलिन हैं।

स्रोत: The Tribune


अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस (INTERNATIONAL DAY OF DEMOCRACY)

पाठ्यक्रम

  • प्रारंभिक परीक्षा – वर्तमान घटनाक्रम

संदर्भ: कर्नाटक ने रविवार को समानता, एकता, बंधुत्व और सहभागितापूर्ण शासन के प्रतीक के रूप में 2,500 किलोमीटर लंबी ‘ऐतिहासिक’ मानव श्रृंखला बनाकर ‘अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस’ मनाया।

पृष्ठभूमि: –

  • राज्य सरकार ने नागरिक समाज के सहयोग से इस दिवस को मनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करने का बीड़ा उठाया है।

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में

  • अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितम्बर को मनाया जाता है।
  • इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में विश्व भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए की गई थी।
  • इस आयोजन का विचार अंतर-संसदीय संघ (IPU) से आया, जिसने 1997 में लोकतंत्र पर एक सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इस घोषणा में लोकतंत्र के सिद्धांतों और लोकतांत्रिक शासन के तत्वों की रूपरेखा दी गई है। पहला अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2008 में मनाया गया था।
  • इस दिवस का उद्देश्य है:
    • लोकतंत्र के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना।
    • सरकारों को लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
    • स्वतंत्रता के मूल्यों, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और कानून के शासन को बढ़ावा देना।
  • इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय ‘सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर सहित सभी स्तरों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावी शासन को सुनिश्चित करना, इसके जोखिमों को कम करते हुए इसके लाभों का दोहन करना है।
  • संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सार्वजनिक भागीदारी, समानता, सुरक्षा और मानव विकास को बढ़ाने में एआई की क्षमता को रेखांकित किया, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो इसके खतरों के प्रति चेतावनी भी दी।

स्रोत: Hindustan Times


जातिगत जनगणना (CASTE CENSUS)

पाठ्यक्रम

  • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – राजनीति

संदर्भ: विपक्ष जाति जनगणना की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, जबकि आरएसएस ने हाल ही में इस पहल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि, संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि जनगणना का इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि: –

  • भारत में अंतिम बार जनगणना (1931) में जातियों की गणना करने की लगभग एक शताब्दी पुरानी प्रक्रिया से यह अंदाजा मिलता है कि किसी भी नए प्रयास में गणनाकर्ताओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही इस प्रक्रिया की जटिलताएं भी पता चलती हैं।

जातिगत जनगणना:

  • इसमें जनगणना कार्य में भारत की जनसंख्या का जाति-वार सारणीकरण शामिल है।
  • भारत में 1951 से 2011 तक जातिगत आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं। लेकिन इसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही शामिल हैं।
  • इसमें धर्म, भाषा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित डेटा भी शामिल है।
  • आखिरी जाति जनगणना 1931 में की गई थी। जाति अनुभाग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की संख्या को कुल 271 मिलियन आबादी का 52% बताया। यह आंकड़ा 1980 में मंडल आयोग की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश का आधार बना, जिसे 1990 में ही लागू किया गया।
  • 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़े एकत्र किये गये लेकिन उन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया।

जातिगत जनगणना का महत्व:

  • भारत में अभी भी जाति एक आधारभूत सामाजिक संरचना बनी हुई है, इसलिए जाति जनगणना एक सामाजिक अनिवार्यता बन गई है। 2011-12 तक भारत में केवल 5% विवाह अंतरजातीय थे, जाति उपनामों और जाति चिह्नों का उपयोग, जाति के आधार पर आवासीय अलगाव जारी है और यहां तक कि चुनावों के लिए उम्मीदवारों और कैबिनेट के मंत्रियों के चुनाव भी जाति के आधार पर तय होते हैं।
  • यह एक कानूनी अनिवार्यता है, क्योंकि सामाजिक न्याय की संवैधानिक रूप से अनिवार्य नीतियों, जिनमें चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों, शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण शामिल है, को विस्तृत जाति-वार आंकड़ों के बिना प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है।
  • यह एक प्रशासनिक अनिवार्यता है, क्योंकि अयोग्य जातियों को गलत तरीके से शामिल किए जाने और योग्य जातियों को बाहर किए जाने से बचने/सही करने के लिए तथा आरक्षित श्रेणी में कुछ प्रभावशाली जातियों द्वारा अन्य जातियों को बाहर किए जाने से बचाने के लिए विस्तृत जातिवार आंकड़े आवश्यक हैं।
  • यह आरक्षित श्रेणी के भीतर जातियों को उप-वर्गीकृत करने और क्रीमी लेयर के लिए आय/संपत्ति मानदंड निर्धारित करने में मदद करता है।
  • यह एक नैतिक अनिवार्यता है, क्योंकि विस्तृत जाति-वार आंकड़ों के अभाव ने उच्च जातियों और प्रमुख अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बीच के कुलीन वर्ग को देश की संपत्ति, आय और सत्ता के पदों का असंगत हिस्सा हासिल करने में मदद की है।

जातिगत जनगणना से संबंधित चिंताएं/मुद्दे:

  • यह सामाजिक रूप से विभाजनकारी है क्योंकि भारत के सामाजिक विभाजन जनगणना प्रयासों से लगभग 3,000 साल पहले के हैं। 1951 से अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना में इन जातियों या जनजातियों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ है। इसके अलावा, भारत की जनगणना में धर्म, भाषा और क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो जाति की तरह ही विभाजनकारी हैं, यदि उससे भी अधिक नहीं।
  • यह प्रशासनिक दुःस्वप्न है, नस्ल के विपरीत जो एक अस्पष्ट अवधारणा है, लेकिन अभी भी अमेरिका जैसे कई देशों में गणना की जाती है, जहाँ किसी की जाति के बारे में बहुत कम या कोई अस्पष्टता नहीं है। भारत सरकार एससी श्रेणी में 1,234 जातियों और एसटी श्रेणी में 698 जनजातियों की आसानी से गणना करने में सक्षम रही है। इसलिए, यह समझना मुश्किल है कि 4,000 से अधिक अन्य जातियों की गणना, जिनमें से अधिकांश राज्य-विशिष्ट हैं, एक कठिन समस्या क्यों होनी चाहिए।
  • जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं, जिनके कारण समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन पैदा हो सकता है।
  • इससे आरक्षण बढ़ाने की मांग को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत, जाति-वार जनगणना के आंकड़ों की उपलब्धता से जाति समूहों की मनमानी मांगों और सरकारों द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय लेने पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। नीति निर्माता आरक्षण के लिए मराठा, पाटीदार, जाट या किसी अन्य समूह के दावों पर निष्पक्ष रूप से बहस और समाधान कर सकेंगे। हालांकि, सरकारें अस्पष्ट आंकड़ों को प्राथमिकता देती हैं क्योंकि इससे उन्हें चुनावी विचारों के लिए मनमाने ढंग से आरक्षण लागू करने की छूट मिल जाती है।

स्रोत: Indian Express


Practice MCQs

Daily Practice MCQs

Q1.) अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस (International Day of Democracy) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए लोकतंत्र पर सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर की गई थी।
  2. अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न तो 1 और न ही 2

Q2.) पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. पलामू टाइगर रिजर्व 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में स्थापित पहले नौ बाघ रिजर्वों में से एक था।
  2. यह रिजर्व छोटा नागपुर पठार के वर्षा-छाया क्षेत्र में स्थित है, जिससे यह सूखाग्रस्त क्षेत्र बन जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न तो 1 और न ही 2

Q3.) भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. अनुच्छेद 355 संघ पर यह दायित्व डालता है कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे।
  2. अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है, यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न तो 1 और न ही 2

Comment the answers to the above questions in the comment section below!!

ANSWERS FOR ’  17th September 2024 – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs


ANSWERS FOR   16th September – Daily Practice MCQs

Answers- Daily Practice MCQs

Q.1) –  b

Q.2) – a

Q.3) – b

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