DAILY CURRENT AFFAIRS IAS हिन्दी | UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – 19th August

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  • August 19, 2025
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IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

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(PRELIMS  Focus)


केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा (Legislative Assembly of Union Territory)

श्रेणी: राजनीति

संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय को बताया कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित कर सकते हैं।

संवैधानिक प्रावधान

  • भारतीय संविधान संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों में मनोनीत सदस्यों की अनुमति देता है (उदाहरण के लिए, एंग्लो-इंडियन सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य)।
  • विधान परिषद वाले राज्यों में राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह पर 1/6 सदस्यों को नामित करते हैं।

केंद्र शासित प्रदेश

  • केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) संसद के अधिनियमों का पालन करती हैं:
    • दिल्ली विधानसभा – कोई मनोनीत विधायक नहीं।
    • पुडुचेरी – केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 3 मनोनीत विधायक (यूटी अधिनियम, 1963)।
    • जम्मू-कश्मीर विधानसभा – एलजी 2 महिलाओं, 2 प्रवासियों और पीओके से 1 विस्थापित व्यक्ति को नामित कर सकते हैं।

न्यायिक दृष्टिकोण

  • मद्रास उच्च न्यायालय (2018) ने पुडुचेरी के विधायकों को नामित करने की केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा।
  • सर्वोच्च न्यायालय (2023, दिल्ली सेवा मामला) ने “जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला” पर जोर दिया:
    • सिविल सेवक मंत्री विधानमंडल जनता।
    • एलजी सभी विधायी मामलों (दिल्ली सेवाओं को छोड़कर) में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य हैं।

चिंताएँ और सुझाव

  • विधायकों का नामांकन मनमाना नहीं होना चाहिए – इसके लिए स्पष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता है और यह निर्वाचित सरकारों से होना चाहिए, न कि केवल एलजी/केंद्र से।
  • अन्यथा, जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं जैसे:
    • विधानसभाओं में बहुमत को अल्पमत में बदलना।
    • लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करना।

Learning Corner:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

  • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 239AA (69वें संशोधन, 1991 द्वारा जोड़ा गया)
  • विधानमंडल: एकसदनीय विधान सभा
  • मंत्रिपरिषद: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में
  • शक्तियां:
    • पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं।
    • उपराज्यपाल (एलजी) राष्ट्रपति/संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
    • एलजी कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं।
  • संघ सरकार की भूमिका: महत्वपूर्ण विषयों (पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि) पर नियंत्रण बनाए रखना तथा उपराज्यपाल के माध्यम से समग्र प्रशासनिक निगरानी करना।

पुदुचेरी

  • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 239A (14वें संशोधन, 1962 द्वारा जोड़ा गया)
  • विधानमंडल: एकसदनीय विधान सभा
  • मंत्रिपरिषद: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में
  • शक्तियां:
    • राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं।
    • उपराज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं और वे कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं।
  • केंद्र सरकार की भूमिका: उपराज्यपाल के माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखती है तथा विशिष्ट मामलों में निर्णयों को रद्द कर सकती है।

जम्मू और कश्मीर विधान सभा

प्रकार और संरचना

  • प्रकार: एकसदनीय विधान सभा
  • कुल सीटें: 90 सदस्य
    • निर्वाचित: प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से 87 सदस्य
    • मनोनीत: अधिकतम पाँच सदस्य यदि आवश्यक हो तो उपराज्यपाल द्वारा

अवधि

  • अवधि: 5 वर्ष, जब तक कि उपराज्यपाल द्वारा पहले ही भंग न कर दिया जाए

नेतृत्व

  • अध्यक्ष: विधानसभा की अध्यक्षता करता है, व्यवस्था बनाए रखने और कार्यवाही संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है
  • उपाध्यक्ष: अध्यक्ष की सहायता करता है और उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है
  • मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद: शासन के लिए उत्तरदायी कार्यकारी प्राधिकारी; विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व

शक्तियाँ और कार्य

  • विधायी: संघ सरकार के लिए आरक्षित मामलों को छोड़कर, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं
  • वित्तीय: बजट और व्यय को मंजूरी; उपराज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना कोई भी धन विधेयक पारित नहीं किया जा सकता
  • निरीक्षण: प्रश्नकाल, बहस और अविश्वास प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका पर नज़र रखता है

केंद्र सरकार की भूमिका

  • लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी): राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है; राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है
  • संघीय निरीक्षण: सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संघ सरकार का अधिकार बना रहता है

स्रोत: द हिंदू


मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation)

श्रेणी: अर्थशास्त्र

संदर्भ: अमेरिका में मुद्रास्फीतिजनित मंदी (धीमी वृद्धि + उच्च मुद्रास्फीति) की आशंकाएं वैश्विक बाजारों को परेशान कर रही हैं

  • 70% वैश्विक निवेशक (बोफा ग्लोबल रिसर्च, अगस्त सर्वेक्षण) अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीतिजनित मंदी की आशंका जता रहे हैं।
  • आंकड़े: अमेरिकी श्रम बाजार में कमजोरी, मुख्य मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि, तथा उत्पादक कीमतों में उछाल।

वैश्विक प्रभाव

  1. बांड
    • लगातार मुद्रास्फीति से दीर्घावधि बांडों का मूल्य कम हो जाता है।
    • यदि अमेरिका में मुद्रास्फीतिजनित मंदी जारी रहती है, तो जी7 बांड बाजार वैश्विक स्तर पर बांडों की बिक्री से संबंधित होगा।
    • पेंशन फंड और बीमा कंपनियां मुद्रास्फीति के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
  2. वॉल स्ट्रीट
    • निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिका की वृद्धि धीमी होगी।
    • मुद्रास्फीतिजनित मंदी अब वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए दो मुख्य चिंताओं में से एक है।
    • टेक स्टॉक मजबूत बने हुए हैं, लेकिन स्मॉल-कैप सूचकांक कमजोर हैं।
  3. मुद्रा
    • मुद्रास्फीतिजनित मंदी धीमी वृद्धि + उच्च मुद्रास्फीति के कारण कमजोर अमेरिकी डॉलर।
    • सापेक्ष रूप से यूरो को लाभ हो सकता है।
  4. वैश्विक प्रसार
    • 1990 के बाद से, जब भी अमेरिकी विनिर्माण डेटा में संकुचन + उच्च कीमतें दिखाई दीं, विश्व स्टॉक में ~15% की गिरावट आई।
    • भले ही मुद्रास्फीतिजनित मंदी अमेरिका-केंद्रित हो, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक पोर्टफोलियो पर पड़ेगा।

Learning Corner:

मुद्रास्फीति की अवधारणाएँ

अवधारणा मुख्य विशेषता उदाहरण
मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति अत्यधिक मांग से कीमतें बढ़ जाती हैं (“बहुत कम वस्तुओं के लिए बहुत अधिक धन”) भारत में त्योहारी सीज़न की मांग
लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति उच्च उत्पादन लागत का भार उपभोक्ताओं पर डाला जाता है तेल की कीमतों में वृद्धि परिवहन लागत में वृद्धि
मुद्रास्फीतिजनित मंदी स्थिर विकास + उच्च बेरोजगारी + उच्च मुद्रास्फीति 1970 के दशक में अमेरिका में तेल संकट
कोर स्फीति खाद्य एवं ईंधन (अस्थिर वस्तुएं) शामिल नहीं हैं आरबीआई मौद्रिक नीति पर नज़र रखता है
हेडलाइन मुद्रास्फीति सभी मदों सहित समग्र CPI खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं
रेंगती मुद्रास्फीति धीमी वृद्धि (वार्षिक 1-3%) स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य मुद्रास्फीति
चलती मुद्रास्फीति मध्यम वृद्धि (वार्षिक 3-10%) स्वस्थ मांग के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था
सरपट दौड़ना/अति मुद्रास्फीति बहुत अधिक मुद्रास्फीति (तीन अंक) 2000 के दशक में जिम्बाब्वे, 1920 के दशक में जर्मनी
विस्फीति (Disinflation) मुद्रास्फीति की दर में गिरावट (कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन धीमी गति से) सीपीआई 6% से गिरकर 4% 
अपस्फीति (Deflation) सामान्य मूल्य स्तरों में गिरावट (नकारात्मक मुद्रास्फीति) महामंदी (1930 का दशक)
पुनर्मुद्रास्फीति (Reflation) नीति-संचालित मुद्रास्फीति से मांग बढ़ेगी राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज
आयातित मुद्रास्फीति आयात में वैश्विक मूल्य वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति भारत में ईंधन से प्रेरित मुद्रास्फीति

स्रोत: द हिंदू


एस एंड पी रेटिंग (S&P Rating)

श्रेणी: अर्थशास्त्र

प्रसंग: एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने लगभग 20 वर्षों के बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को बीबीबी- से बढ़ाकर बीबीबी कर दिया।

  • कारण:
    • राजकोषीय घाटा लगातार कम हुआ (2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% लक्ष्य)।
    • ऋण प्रबंधन सुधार (एफआरबीएम अधिनियम, धीमी उधारी)।
    • मजबूत वृद्धि (2024-25 में 6.5%) और स्थिर मुद्रास्फीति।
    • विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 688 बिलियन डॉलर हो गया (2006-07 में 199 बिलियन डॉलर से)।
  • तुलना (2006-07 बनाम 2024-25):
    • प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद: ₹56,964 ₹1,33,501
    • थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति: 6.6% 2.3%
    • खुदरा मुद्रास्फीति: 6.4% 4.6%
    • ऋण-से-जीडीपी: 77.9% 81.3%
  • आशय:
    • वैश्विक पूंजी तक सस्ती पहुंच।
    • निवेशकों का विश्वास और एफडीआई की संभावनाएं बढ़ीं।
    • भारत की रेटिंग अब इटली और बुल्गारिया के बराबर, फिलीपींस की तरह सकारात्मक परिदृश्य।
  • आउटलुक:
    • सतत राजकोषीय अनुशासन + सुधारों से आगे और उन्नयन हो सकता है।
    • इसे भारत की आर्थिक लचीलापन और नीति विश्वसनीयता की पुष्टि के रूप में देखा गया।

Learning Corner:

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

  • परिभाषा: वे संस्थाएं जो निगमों, वित्तीय साधनों या संप्रभु सरकारों की ऋण-योग्यता का आकलन करती हैं, तथा ऐसी रेटिंग प्रदान करती हैं जो डिफ़ॉल्ट जोखिम को इंगित करती हैं।
  • प्रमुख वैश्विक एजेंसियां:
    • स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) – यूएसए
    • मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस – यूएसए
    • फिच रेटिंग्स – यूएसए/यूके
  • कार्य:
    • उधारकर्ताओं और ऋण उपकरणों की वित्तीय सामर्थ्य का मूल्यांकन करना।
    • वैश्विक स्तर पर निवेशकों के लिए जोखिम मूल्यांकन प्रदान करना।
    • ब्याज दरों, निवेश निर्णयों और पूंजी प्रवाह को प्रभावित करना।
  • महत्व:
    • वैश्विक पूंजी बाजारों को जोखिम का मूल्य निर्धारण करने में सहायता करना।
    • रेटिंग किसी देश की उधारी लागत और निवेशक विश्वास को प्रभावित कर सकती है।

भारत में नियामक

  • नियामक प्राधिकरण: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
  • प्रासंगिक विनियम: सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999
  • नियामक के रूप में सेबी के कार्य:
    • भारत में कार्यरत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) का पंजीकरण और निरीक्षण।
    • रेटिंग की पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
    • रेटिंग पद्धतियों और ट्रैक रिकॉर्ड का खुलासा अनिवार्य करना।
    • रेटिंग एजेंसियों और रेटेड संस्थाओं के बीच हितों के टकराव को रोकना।
  • भारत में पंजीकृत सीआरए: उदाहरणों में क्रिसिल, आईसीआरए, केयर रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ब्रिकवर्क रेटिंग्स शामिल हैं

प्रमुख बिंदु:

  • वैश्विक एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रवाह को प्रभावित करती हैं; भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सेबी की निगरानी में कार्य करती हैं।
  • सेबी घरेलू क्रेडिट रेटिंग में विश्वसनीयता, विश्वसनीयता और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  • क्रेडिट रेटिंग राय होती है, गारंटी नहीं, लेकिन इसका महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव होता है।

स्रोत : द इंडियन एक्सप्रेस


पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 (Environment Protection (Management of Contaminated Sites) Rules)

श्रेणी: पर्यावरण

प्रसंग: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 24 जुलाई 2025 को जारी किया जाएगा; निरीक्षण हेतु संसद के समक्ष रखा जाएगा।

प्रमुख प्रावधान

  • व्यवस्थित सफाई: रासायनिक रूप से दूषित स्थलों (लैंडफिल, रिसाव स्थल, खतरनाक डंप) का पता लगाने, मूल्यांकन और उपचार के लिए रूपरेखा।
  • पहचान: स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन द्वारा स्थलों की पहचान की जाएगी; एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर प्रविष्टियां रखी जाएंगी।
  • मूल्यांकन समयरेखा:
    • 90 दिनों के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन।
    • यदि संदूषण सीमा से अधिक हो तो 3 महीने के भीतर विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।
    • सीमा का उल्लंघन करने वाली साइटों को “दूषित” घोषित किया गया।
  • पारदर्शिता एवं परामर्श: 60 दिनों के भीतर साइटों को सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा; टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी; स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सुरक्षा परामर्श जारी किए जाएंगे।
  • उपचार: विशेषज्ञ संगठनों द्वारा तैयार की गई योजनाएं; लागत प्रदूषक द्वारा वहन की जाएगी (अथवा यदि प्रदूषक अनुपस्थित है तो केंद्र और राज्यों द्वारा साझा की जाएगी)।
  • दायित्व: भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत क्षति या जीवन की हानि के लिए आपराधिक दायित्व।
  • बहिष्करण: रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन, समुद्री तेल प्रदूषण, या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट डंप को कवर नहीं करता है।

महत्व

  • सफाई के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं और दायित्व स्थापित करता है।
  • भारत के पर्यावरण शासन को मजबूत करता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

Learning Corner:

पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 बनाम पूर्ववर्ती नियम

विशेषता 2025 नियम पिछले नियम (2007/2016 खतरनाक अपशिष्ट नियम)
दायरा लैंडफिल, रिसाव स्थलों, खतरनाक डंपों का रासायनिक संदूषण खतरनाक अपशिष्ट के उत्पादन, भंडारण, प्रबंधन और निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया
व्यवस्थित मूल्यांकन 90 दिनों के भीतर अनिवार्य प्रारंभिक मूल्यांकन; सीमा से अधिक साइटों के लिए 3 महीने के भीतर विस्तृत मूल्यांकन कोई संरचित मूल्यांकन समयसीमा या व्यापक सुधारात्मक ढाँचा नहीं
पहचान और पारदर्शिता स्थानीय निकाय स्थलों की पहचान करेंगे; 60 दिनों के भीतर सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करेंगे; सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य होगा सीमित पारदर्शिता; मुख्य रूप से एसपीसीबी/पीसीसी को रिपोर्ट करना; सार्वजनिक परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं
उपचार विशेषज्ञ संगठनों द्वारा तैयार की गई योजनाएं; लागत प्रदूषक द्वारा वहन की जाएगी या प्रदूषक के अनुपस्थित रहने पर केंद्र और राज्य द्वारा साझा की जाएगी उचित अपशिष्ट निपटान पर जोर; उपचार की स्पष्ट परिभाषा नहीं; प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत का असंगत रूप से लागू होना
देयता भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत क्षति या जीवन की हानि के लिए आपराधिक दायित्व मुख्यतः सिविल/दंडात्मक जुर्माना; कोई स्पष्ट आपराधिक दायित्व नहीं
बहिष्करण रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन, समुद्री तेल प्रदूषण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट डंप समान बहिष्करण; मुख्य रूप से औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट पर ध्यान केंद्रित
महत्व पर्यावरणीय शासन, जवाबदेही और सुधार को मजबूत करता है; समयसीमा को औपचारिक बनाता है हैंडलिंग और निपटान पर विनियामक ध्यान; सीमित उपचार और जवाबदेही तंत्र

स्रोत: पीआईबी


इक्षक (Ikshak)

श्रेणी: रक्षा

प्रसंग: भारतीय नौसेना को चार सर्वेक्षण पोत (बड़े) (एसवीएल) (Survey Vessel (Large) (SVL)) जहाजों में से तीसरा, इक्षक प्राप्त हुआ

इक्षक, नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया 102वाँ जहाज है। इसकी नींव 6 अगस्त 2021 को रखी गई, 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया और डिलीवरी से पहले बंदरगाह और समुद्री परीक्षणों से गुज़रा।

मुख्य अंश

  • उद्देश्य: तटीय और गहरे जल जल सर्वेक्षण; रक्षा और नागरिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा संग्रह
  • विशिष्टताएँ: 3,400 टन विस्थापन, 110 मीटर लम्बाई, 18 नॉट से अधिक गति; डेटा अधिग्रहण प्रणाली, स्वायत्त पानी के नीचे वाहन, डीजीपीएस, और डिजिटल साइड-स्कैन सोनार सहित उन्नत हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से सुसज्जित
  • स्वदेशी सामग्री: लागत के हिसाब से 80% से अधिक
  • महिलाओं के लिए आवास की सुविधा वाला पहला एसवीएल: महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए आवास
  • महत्व: भारत की सर्वेक्षण क्षमताओं को बढ़ाता है, आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करता है

Learning Corner:

सर्वेक्षण पोत (बड़े) (एसवीएल) जहाज

  • परिभाषा और उद्देश्य:
    एसवीएल जहाज़ जल सर्वेक्षण, समुद्र विज्ञान अनुसंधान और भूभौतिकीय डेटा संग्रह के लिए डिज़ाइन किए गए नौसैनिक जहाज़ हैं। ये रक्षा अभियानों और नागरिक अनुप्रयोगों, जैसे चार्टिंग, समुद्र तल मानचित्रण और बंदरगाह विकास, दोनों में सहायक होते हैं।
  • बिल्डर्स और डिज़ाइन:
    • गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित।
    • भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया।
    • उच्च स्वदेशी सामग्री (लागत से 80% से अधिक)।
  • विनिर्देश (इक्षक जैसे एस.वी.एल. जहाजों के लिए विशिष्ट):
    • विस्थापन: ~3,400 टन
    • लंबाई: ~110 मीटर
    • गति: 18 समुद्री मील से अधिक
    • उन्नत जल सर्वेक्षण उपकरणों से सुसज्जित:
      • डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण प्रणाली (डीएपीएस)
      • स्वायत्त जल वाहन (AUV)
      • डीजीपीएस, मल्टी-बीम इको साउंडर्स, डिजिटल साइड-स्कैन सोनार
  • परिचालन महत्व:
    • तटीय और गहरे जल जल सर्वेक्षण सर्वेक्षण करना।
    • समुद्र विज्ञान, भूभौतिकीय और मानचित्र विज्ञान अनुसंधान में सहायता।
    • भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता और नौसैनिक परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना।
  • विशेष लक्षण:
    • इक्षक जैसे पहले एस.वी.एल. जहाजों में महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।
  • बेड़ा:
    • वर्तमान एसवीएल जहाजों में आईएनएस संधायक, आईएनएस निर्देशक, इक्षाक और एक अन्य निर्माणाधीन जहाज शामिल हैं।

स्रोत: पीआईबी


(MAINS Focus)


भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) (जीएस पेपर 2: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय)

परिचय

“स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला हैं। भारत का चुनाव आयोग इस सिद्धांत को कायम रखने वाला आधारशिला है।” भारत का चुनाव आयोग (ECI), एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे की आधारशिला है। इसकी भूमिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना है, जो हमारे लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है।

संवैधानिक आधार और संरचना

  • संविधान का अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
  • ईसीआई एक बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्त (ईसी) होते हैं, जिनका कार्यकाल निश्चित होता है और उनका दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है।

मुख्य चुनौतियाँ

  • स्वायत्तता का क्षरण: हाल ही में पारित चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023, जिसके तहत चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है, ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कार्यपालिका के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
  • राजनीतिकरण: पक्षपात के आरोप, जैसा कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव में देखा गया है, संस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।
  • राजनीति का अपराधीकरण: भारत निर्वाचन आयोग के पास आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पर अंकुश लगाने की सीमित शक्ति है।
  • गलत सूचना: अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और घृणास्पद भाषण का प्रसार एक नई नियामक चुनौती उत्पन्न करता है।

प्रमुख न्यायिक हस्तक्षेप

  • मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978): स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई की निरपेक्ष /पूर्ण शक्तियों की पुष्टि की गई।
  • भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002): इसमें उम्मीदवारों को शपथपत्र के माध्यम से अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना अनिवार्य किया गया।
  • पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013): ईवीएम पर उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) विकल्प की शुरूआत हुई।

समिति की सिफारिशें और आगे की राह

  • दिनेश गोस्वामी समिति एवं विधि आयोग: मुख्य चुनाव आयुक्त/आयुक्तों के लिए एक समावेशी चयन प्रक्रिया की सिफारिश की गई तथा आरोप तय होने पर गंभीर अपराधों के लिए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया।
  • इंद्रजीत गुप्ता समिति: धन के प्रभाव को रोकने के लिए चुनावों में आंशिक राज्य वित्त पोषण का सुझाव दिया।

आगे की राह:

  1. स्वायत्तता को मजबूत करना: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए अधिक परामर्शात्मक नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाए।
  2. चुनावी सुधार: राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने और वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सिफारिशों को लागू करना।
  3. प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं: अभियान के वित्त की निगरानी करने और गलत सूचना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

निष्कर्ष

भारतीय चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। निरंतर सुधारों के माध्यम से इसकी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना, जनता के विश्वास को बनाए रखने और हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों की दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न 

हालिया पक्षपात के आरोपों और इसकी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले एक नए कानून के बीच, भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता गहन जांच के दायरे में है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को ख़तरे में डालने वाली प्रमुख चुनौतियों का पता लगाएँ और इसकी स्वतंत्रता को मज़बूत करने तथा चुनाव प्रणाली में जनता का विश्वास फिर से जगाने के लिए आवश्यक उपायों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)


भूखमरी (Hunger) जीएस पेपर 3 (खाद्य सुरक्षा, कृषि, बफर स्टॉक, प्रौद्योगिकी मिशन, पीडीएस, भूखमरी और कुपोषण के मुद्दे)

परिचय

संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित खाद्य सुरक्षा, एक ऐसी स्थिति है जहाँ “सभी लोगों को, हर समय, पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुँच हो,” मानव विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक आधारभूत स्तंभ है। भारत अपने व्यापक और तकनीकी रूप से संचालित खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रमों के कारण इस समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

 

भारत में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति

भारत ने खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है और खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न-अधिशेष वाले देश में तब्दील हो गया है। हालाँकि, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI) 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है:

  • अल्पपोषण की व्यापकता: भारत में 194.6 मिलियन अल्पपोषित व्यक्ति हैं, जो विश्व में सबसे अधिक है।
  • स्वस्थ आहार की वहनीयता: भारतीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो अनुमानतः 790 मिलियन से अधिक है, स्वस्थ आहार का वहन नहीं कर सकता।
  • कुपोषण संकेतक: भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन/ stunting (31.7%) और दुर्बलता/ wasting (18.7%) की व्यापकता बहुत अधिक है, तथा महिलाओं में एनीमिया एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।

 

प्रमुख पहल और सरकारी योजनाएँ

सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी और संस्थागत ढांचा लागू किया है।

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013:
    • यह ऐतिहासिक कानून कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।
    • यह जीवन-चक्र दृष्टिकोण पर काम करता है, तथा एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन योजना (अब पीएम पोषण) जैसी योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
    • यह अधिनियम अत्यधिक रियायती मूल्यों (चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम) पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न की गारंटी देता है।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस):
    • विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा नेटवर्क, पीडीएस, उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से केन्द्रीय पूल से अंतिम लाभार्थियों तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करता है।
    • लीकेज को रोकने और दक्षता में सुधार लाने के लिए आधार-सक्षम पीडीएस (एईपीडीएस) और संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण जैसे तकनीकी सुधार शुरू किए गए हैं।
  • पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण):
    • यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराती है ताकि उनकी पोषण स्थिति में सुधार हो और स्कूल में उनकी उपस्थिति को बढ़ावा मिले।
  • अन्य पहल:
    • पोषण अभियान: बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने हेतु एक प्रमुख मिशन।
    • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई): कोविड-19 महामारी के दौरान अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक अस्थायी योजना, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया।

प्रमुख चुनौतियाँ

इन प्रयासों के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

  • कुपोषण का दोहरा बोझ: भारत कुपोषण और अतिपोषण दोनों का सामना कर रहा है। कुपोषण तो बना ही हुआ है, साथ ही अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते सेवन सहित गलत खान-पान की आदतों के कारण मोटापे की दर भी बढ़ रही है।
  • कृषि चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन, खंडित भूमि जोत और घटती मिट्टी की उर्वरता दीर्घकालिक खाद्य उत्पादन के लिए ख़तरा हैं। अनियमित मानसून और प्राकृतिक आपदाएँ फ़सलों के लिए ख़तरा बढ़ा रही हैं।
  • फसल-उपरान्त हानियाँ: अकुशल आपूर्ति श्रृंखला, पर्याप्त भंडारण सुविधाओं का अभाव, तथा खराब शीत-श्रृंखला अवसंरचना के कारण खाद्य पदार्थों की, विशेष रूप से शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की, भारी मात्रा में बर्बादी होती है।
  • वितरण में अकुशलता: सुधारों के बावजूद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समावेशन/बहिष्करण संबंधी त्रुटियां और लीकेज की समस्याएं बनी हुई हैं।
  • आहार असंतुलन: एमएसपी नीतियों के कारण चावल और गेहूं जैसी कुछ प्रमुख फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक पौष्टिक बाजरा और दालों की खेती और खपत में गिरावट आई है।

आगे की राह और समाधान

व्यापक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।

  • पीडीएस में सुधार: डिजिटलीकरण और वन नेशन, वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से पोर्टेबिलिटी बढ़ सकती है और भ्रष्टाचार कम हो सकता है।
  • पोषण विविधता पर ध्यान केंद्रित करना: नीतियों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बाजरा, दालों और अन्य पोषक तत्वों से प्रचुर फसलों की खेती और खपत को बढ़ावा देना।
  • बुनियादी ढांचे में निवेश: फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और बाजार संपर्कों में सुधार करने के लिए मजबूत शीत श्रृंखला, भंडारण सुविधाएं और परिवहन नेटवर्क का निर्माण करना।
  • जलवायु-अनुकूल कृषि: जल संरक्षण, सूखा-प्रतिरोधी बीजों के उपयोग और फसल विविधीकरण सहित जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
  • महिलाओं को सशक्त बनाना: खाद्य पहुंच और आजीविका सुरक्षा में सुधार के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले खाद्य उद्यमों और सहकारी समितियों को समर्थन देना।
  • स्वास्थ्य और स्वच्छता को मज़बूत करना: खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी हुई है। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा में निवेश, भोजन के उचित उपयोग और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

हालाँकि भारत ने सराहनीय प्रगति की है, लेकिन वास्तविक खाद्य सुरक्षा का सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए एक सतत, बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें नीतिगत सुधार, तकनीकी नवाचार और टिकाऊ एवं समावेशी खाद्य प्रणालियों की दिशा में एक बुनियादी बदलाव शामिल हो।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न 

“वैश्विक भुखमरी को समाप्त करने का मार्ग भारत से होकर गुजरता है।” इस कथन के आलोक में, घरेलू और वैश्विक स्तर पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त करने में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और भारत के खाद्य सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सुधार सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

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